Haryana Happy Card Online Apply : हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें- Apna Hindi News

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Haryana Happy Card Online Apply 2024 : हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें – Apna Hindi News

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Haryana Happy Card Online Apply हरियाणा सरकार ने Happy Card का शुभारंभ किया है। इस कार्ड के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। ऐसे राज्य के परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Happy Card के लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। इस पोस्ट में हम हैप्पी कार्ड और हरियाणा रोडवेज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।

 

 

 

हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?

Haryana Happy Card Online Apply हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ‘हैप्पी कार्ड’ की घोषणा की है। इस कार्ड के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह योजना के अंतर्गत हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत करते हुए अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को संकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए हैं।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के द्वारा लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा, और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

 

 

 

हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ एवं विशेषताएं

  1. हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना द्वारा अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
  2. प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर सालाना 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।
  3. एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा, जिसके अतिरिक्त कार्ड की लागत ₹109 रुपये होगी और वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  4. परिवार के सभी सदस्यों का हैप्पी कार्ड अलग-अलग बनेगा|

 

 

हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए|
  2. इस योजना के तहत, जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं।
  3. जो परिवार अंत्योदय श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  4. उनकी परिवार पहचान पत्र में आय की वेरीफिकेशन होनी चाहिए।

 

                                                     Haryana Happy Card Online Apply

 

Haryana Happy Card Documents

  1.  परिवार पहचान पत्र
  2.  आधार कार्ड
  3.  आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर
  4.  पासपोर्ट साइज फोटो

 

 

Haryana Happy Card Online Apply ?

  1. पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की  आधिकारिक वेबसाइट  CLICK HER  पर जाइए।
  2. होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड दर्ज करें।
  4. “ओटीपी भेजें” के ऑप्शन पर क्लिक करें और ओटीपी को सत्यापित करें।
  5. ओटीपी सत्यापित होने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दिखाई जाएगी।
  6. जिस सदस्य के लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
  7. अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
  8. कैप्चा कोड दर्ज करें और “ओटीपी भेजें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  9. अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करें और सत्यापित करें।
  10. अब “आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  11. इस तरीके से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे।
  12. आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

 

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